बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस निरंजन दास और व्यवसायी विधू गुप्ता की याचिका पर सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यह याचिका एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज करने की माँग करती है। 25 को इसी मसले पर पूर्व से विचाराधीन दो याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित है।
आबकारी विभाग के पूर्व आयुक्त निरंजन दास और होलोग्राम निर्माता कंपनी से संबंध रखने वाले विधू गुप्ता की ओर से पेश याचिका में यह तर्क है कि, ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, और ख़ारिज ईसीआईआर को आधार बनाकर एसीबी में ईडी ने एफ़आइआर की है, इसलिए एसीबी की एफ़आइआर को विधिक अधिकारिता नहीं है।अतः एसीबी की एफ़आइआर को ख़ारिज किया जाए।