विद्युत विभाग एवं नगर निगम 13 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में देगा छूट का लाभ
जिला एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में होगा वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन
विद्युत विभाग एवं नगर निगम 13 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में देगा छूट का लाभ
प्रकरणों के निराकरण हेतु समस्त जिले में कुल 61 खण्ठपीठों का गठन
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में समस्त प्रकार के कुल 1,58,651 मामले लंबित हैं। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम,क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी एवं अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 18,872 लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये है। विधुत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित 79,737 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा सहित कुल 61 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस बार विद्युत विभाग एवं नगर निगम भी पूर्व की लोक अदालतों की भांति शासन के आदेशों के अनुकम में लोक अदालत में छूट प्रदान करेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीत अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापसी होती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्व वातावरण में प्रकरण का निराकरण होने से समय व धन की बचत भी होती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से सम्पर्क किया जा सकता है।





