अब महज 7 दिन में हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, कारोबारियों को अब नहीं करनी होगी ज्यादा माथापच्ची

नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की प्रोसेसिंग के लिए अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं, इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा और नियम-आधारित पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके मुताबिक कारोबारियों को सात दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वहीं जिन आवेदनों को रिस्की माना जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग कारोबारी परिसरों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद 30 दिनों के भीतर हो जाएगी। सरकार के इस कदम को व्यापार में आसानी करने के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को होने वाली परेशानियों को लेकर राजस्व विभाग (सीबीआईसी) को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों की ओर से मांगे जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों को लेकर थीं।